Connect with us

उत्तराखंडः अब कर्मियों को दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट मिल सकेगी, देखें आदेश…

उत्तराखंड

उत्तराखंडः अब कर्मियों को दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट मिल सकेगी, देखें आदेश…

उत्तराखंड में शिक्षा विभाग से जुड़ा बड़ा आदेश जारी किया गया है। इस आदेश से अब कर्मियों को दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट मिल सकेगी।

मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023-24 में राजकीय माध्यमिक / प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों / कार्मिकों (महिला / सामान्य शाखा) में कार्यरत शिक्षकों को दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में छूट के सम्बन्ध में आदेश जारी किया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  राज्य हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर कैबिनेट द्वारा लिये गए महत्वपूर्ण निर्णय – मुख्यमंत्री

जारी आदेश में लिखा है कि दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में आने वाले शिक्षक / कार्मिक यदि दुर्गम क्षेत्र में ही अपने नियुक्ति स्थल पर ही सेवा करना चाहते है तो सम्बन्धितों से प्रत्यावेदन प्राप्त करते हुए दुर्गम श्रेणी में अपने कार्यरत स्थल पर सेवारत रहने की अनुमति सक्षम / नियोक्ता अधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी ।

यह भी पढ़ें 👉  रामनगर अस्पताल में ई-रिक्शा से शव ढोने की घटना पर स्वास्थ्य विभाग सख्त, तीन सदस्यीय समिति करेगी जांच

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में आने वाले शिक्षक / कार्मिक यदि दुर्गम क्षेत्र ही अपने नियुक्ति स्थल पर ही सेवा करना चाहते है तो सम्बन्धितों से प्रत्यावेदन प्राप्त करते हुए उन्हें कार्यमुक्त न करें ।

Latest News -
Continue Reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

VIDEO ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top