Connect with us

अब हेलमेट पहनने के बावजूद भी कट सकता है चालान, नए नियम हुए लागू…

उत्तराखंड

अब हेलमेट पहनने के बावजूद भी कट सकता है चालान, नए नियम हुए लागू…

देहरादूनः वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है। नहीं पहनने पर चालान होता है यह तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अब हेलमेट पहनने के बावजूद भी आपका चालान कट सकता है। जी हां नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, अगर आप हेलमेट पहनकर भी टू-व्हीलर चलाते हैं तब भी आपका चालान कट सकता है। अब हेलमेट पहनने के लिए भी नियम बनाए गए है। जो इन नियमों को पूरा नहीं करेगा उसका दो हजार तक का चालान कट सकता है। ये नियम उत्तराखंड में भी लागू कर दिए गए है।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा, सीएम धामी ने PWD का 5 वर्षीय मास्टर प्लान किया जारी…

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम के तहत, यदि कोई राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाता है, तो उस पर नियम 194डी एमवीए के अनुसार ₹1000 का चालान किया जाएगा। यदि कोई डिफेक्टिव हेलमेट पहने या बीआईएस रजिस्ट्रेशन वाला हेलमेट पहने हुए पाया जाता है, तो राइडर को 194डी एमवीए के अनुसार ₹1000 से ज्यादा का सामना जुर्माना भरना पड़ सकता है।

यह भी पढ़ें 👉  14 अप्रैल को प्रधानमंत्री करेंगे दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारम्भ…

क्या होगा जुर्माना?

1. यदि सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन बकल खुला है तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

2. हेलमेट के पास BIS(भारतीय मानक ब्यूरो) सर्टिफिकेट या चिह्न नहीं होने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  15वें वित्त आयोग से चम्पावत को ₹11.50 करोड़ की सौगात, पंचायतों के विकास को मिलेगी नई गति…

3. यदि सवार अन्य यातायात नियमों को तोड़ते हुए पाया जाता है तो भले ही उन्होंने हेलमेट पहना हो, फहइर भी उसे 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

4. इसके अलावा, अगर सवार वाहन को ओवरलोड करते पाया जाता है तो 20,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा करने पर राइडर को 2,000 रुपये प्रति फाइन टन का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।

अब हेलमेट पहनने के बावजूद भी कट सकता है चालान, नए नियम हुए लागू…

Latest News -
Continue Reading

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

VIDEO ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

Advertisement
To Top