उत्तराखंड
अटल आयुष्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट, जानें नया नियम…
Ayushman Yojana: आयुष्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। उत्तराखंड में योजना के क्लेम के नियमों में बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है कि अब लाभार्थी से निशुल्क इलाज का सत्यापन प्रमाण-पत्र लेने के बाद ही आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों के दावों का भुगतान किया जाएगा। ये नियम दो अक्टूबर से लागू हो जाएंगे।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार आयुष्मान योजना को कारगार बनाने के लिए नित नए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब क्लेम के नियमों में बदलाव किया जा रहा है।अब मुफ्त इलाज के लिए लाभार्थी को सत्यापन प्रमाण पत्र देना होगा। सत्यापन प्रमाणपत्र में उल्लेख होगा कि उपचार हेतु चिकित्सालय द्वारा कोई भी धनराशि नहीं ली गयी है तथा उसका उपचार पूर्णत नि:शुल्क किया गया है। सत्यापन प्रपत्र में लाभार्थी यह भी प्रमाणित करेगा कि यह प्रपत्र उसके स्वयं या परिवार के सदस्य द्वारा ही भरा गया है न कि चिकित्सालय के किसी कर्मचारी द्वारा।
गौरतलब है कि आयुष्मान योजना को राज्य में संचालित हुए चार साल पूरे हो गए हैं। इस अवधि में पांच लाख 75 हजार से अधिक बार मरीजों का उपचार किया गया है। पर कुछ लाभार्थियों ने समय-समय पर यह शिकायत की कि योजना में सूचीबद्ध चिकित्सालयों ने उन्हें पूरी तरह नि:शुल्क उपचार का लाभ नहीं दिया गया और उनसे धनराशि ली गई।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 चमोली टुडे न्यूज़ के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 चमोली टुडे न्यूज़ के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
नवरात्रि के प्रथम दिन मुख्यमंत्री धामी ने की मां दुर्गा की पूजा-अर्चना
कन्या पूजन तभी सार्थक, जब बेटियों को मिले सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री धामी ने श्री कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले की स्वर्ण जयंती का किया शुभारंभ
अशोक सिंघल का जीवन राष्ट्रसेवा और संस्कृति संरक्षण की प्रेरणादायी मिसाल : धामी
39,815 परिवारों को गांव में मिली पक्की छत, पीएम आवास योजना-ग्रामीण ने पकड़ी रफ्तार
