उत्तराखंड
वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2023 को मिली कैबिनेट मंजूरी, अब मिलेंगे इतने रुपए…
Uttarakhand News: उत्तराखंड में धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली 2023 को मंजूरी दी है। जिसके बाद अब वन्य जीव के घायल होने पर 15 हजार, औक गंभीर रूप से घायल पर एक लाख, मौत होने पर 6 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी।।
मिली जानकारी के अनुसार वन्य जीव हमले में व्यक्ति की मौत पर चार लाख की राहत राशि को बढ़ाकर छह लाख रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक लेते हुए अधिकारियों को इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। आज इस प्रस्तव को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है।
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। वनों के पास गांवों में सोलर लाइट लगाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, वन कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जाए। जिन स्थानों पर मानव वन्यजीव संघर्ष अधिक होते हैं, उनको चिह्नित किया जाए ताकि लोगों को पहले चेतावनी दी जा सके।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 चमोली टुडे न्यूज़ के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 चमोली टुडे न्यूज़ के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान के तहत मयकोटी में 24 दिसंबर को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होगा बहुउद्देशीय शिविर
मुख्यमंत्री धामी के विज़न से बदली उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा की तस्वीर, उपलब्धियों का वर्ष रहा वर्ष 2025
नोएडा में आयोजित 15वें उत्तराखंड महाकौथिक में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री धामी ने किया हरिद्वार के बुग्गावाला में ‘मशरूम ग्राम’ का शुभारंभ
उत्तरायणी मेले की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न, विभागों को दिए सख्त निर्देश
