उत्तराखंड
वाल्वो बस चालको के लिए बड़े आदेश,किया ये काम तो लगेगा 10 हजार का जु्र्माना…
Uttarakhand News: उत्तराखंड में बस चालको के लिए जरूरी खबर है। बताया जा रहा है कि परिवहन निगम ने देर रात वाल्वो बस चालको के लिए बड़े आदेश जारी किए है। अगर इन आदेशों का पालन नहीं किया जाएगा तो बस आपरेटर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, अगर दो बार यही गलती दोहराई गई तो बस का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। आइए जानते है क्या है आदेश…
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार न-दिल्ली नान-स्टाप वाल्वो बस सेवा के लिए नोएडा सेक्टर-62 बड़ा स्टापेज है। यहां से बड़ी संख्या में यात्रियों का वाल्वो बसों में आवागमन होता है। लेकिन चालक हाइवे पर सर्विस लेन के बजाय बीच वाली लेन में बस रोककर यात्रियों को चढ़ाते और उतारते हैं। ऐसे में अब देहरादून-दिल्ली नान-स्टाप वाल्वो बस चालक नोएडा सेक्टर-62 में हाइवे के बीच लेन में बस नहीं रोक सकेंगे।
बताया जा रहा है कि अगर बस चालक ने यहां बस रोकी तो बस आपरेटर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, अगर दो बार यही गलती दोहराई गई तो बस का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं 12 मार्च रविवार को एक वाल्वो बस का पुलिस ने नोएडा सेक्टर-62 में चालान किया। बस चालक और परिचालक ने बताया कि सेक्टर-62 में पुलिस ने बस रोकने से मना कर दिया है।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 चमोली टुडे न्यूज़ के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 चमोली टुडे न्यूज़ के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
रिस्पना पुनर्जीवन अभियान को मिली रफ्तार, डीएम ने गठित कराई टास्कफोर्स; 7 दिन में मांगा एक्शन प्लान
सनातन संस्कृति त्याग और परमार्थ की प्रेरणा देती है : मुख्यमंत्री धामी
पीएम की प्रेरणा से 4 हजार किमी साइकिल चला चुके नवीन, नड्डा ने बढ़ाया हौसला..
शांतिकुंज पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और मुख्यमंत्री धामी ने शैलदीदी का लिया आशीर्वाद
प्रकोष्ठों को जन-जन तक पहुंचानी होंगी सरकार की उपलब्धियां : मुख्यमंत्री धामी
