Connect with us

उत्तराखंडः संविदा कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दी राहत, इस आदेश पर लगाई रोक…

उत्तराखंड

उत्तराखंडः संविदा कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दी राहत, इस आदेश पर लगाई रोक…

उत्तराखंड में सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग में अचानक हटाए गए संविदा कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने शासन के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार की विशेष याचिका को भी खारिज कर दिया है।

यह भी पढ़ें 👉  यमुनोत्री क्षेत्र के 5 मोटर मार्ग राज्य योजना में स्वीकृत…

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार विभाग के तहत वन स्टाप सेंटर में कई कर्मचारी पिछले कई वर्षों से संविदा पर काम कर रहे थे। हाल ही में इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। इसका केंद्र सरकार की गाइड लाइन को आधार बनाया गया था। हटाए गए कर्मचारी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री ने की कुंभ मेला-2027 की तैयारियों की समीक्षा…

याचिका में कहा गया था कि संविदा कर्मचारियों को हटाकर उनके स्थान पर अपने करीबियों को लगाया जा रहा है, जो कि गलत है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को झटका दिया है। बताया जा रहा है कि खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुना और एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए सरकार की विशेष याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों की सेवाएं बरकरार रखी है।

यह भी पढ़ें 👉  14 अप्रैल को प्रधानमंत्री करेंगे दिल्ली–देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारम्भ…
Latest News -
Continue Reading

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

VIDEO ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

Advertisement
To Top