उत्तराखंड
उत्तराखंडः अब युवा साल में 4 बार मतदाता सूची में दर्ज करा सकते है अपना नाम, जानें…
Voter list: उत्तराखंड में युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब युवा साल में 4 बार मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission) के आदेशों के बाद उत्तराखंड मतदाता सूची में बदलाव किया गया है. अब मतदाता आपको बता दें कि इससे पहले साल में केवल एक बार 1 जनवरी को ही मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का प्रावधान था।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने सचिवालय स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय (Chief Electoral Office) में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए अब से एक साल में चार अर्हता तिथियां नियत की गयी हैं। अब वर्ष में 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई तथा 01 अक्टूबर के आधार पर निर्वाचन नामावली में नाम सम्मिलित किया जा सकता है।
बताया जा रहा है कि जिन किशोरों ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वे अब साल में चार बार मतदाता सूची में नाम शामिल करा पाएंगे और मतदाता पहचान पत्र बनवा पाएगा।छ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा क्वालीफाइंग डेट में हुए बदलाव के अनुसार अब साल में 4 बार मतदाता निर्वाचक नियमावली में अपना नाम दर्ज कराया जा सकता है। इसके लिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। हर साल इन तिथियों पर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले मतदाता अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकेंगे।