उत्तराखंड
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यहां करीब पांच हजार घर तोड़ने को लेकर दिया ये आदेश…
हल्द्वानीः उत्तराखंड में इन दिनों योगी स्टाइल में बुलडोजर चल रहा है। हल्द्वानी में निगम का बुलडोजर शहर के अलग-अलग इलाकों में अतिक्रमण को गिरा रहा है। इसी कड़ी में जिले में करीब 5 हज़ार घरों पर निगम का बुलडोजर चलने वाला है। रेलवे और प्रशासन जिसकी तैयारियों में जुट गया है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण हटाने के लिए 23 करोड रुपए का खर्चा तय किया गया है।वहीं कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रभावित लोगों को दो सप्ताह का समय दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने कहा कि जो लोग इससे प्रभावित हैं, वे दो सप्ताह के भीतर अपना पक्ष समस्त कागजात के साथ कोर्ट में उपस्थित हो सकते है। साथ ही कोर्ट ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को आदेश दिए हैं कि वे समाचार पत्रों में एक पब्लिक नोटिस प्रकाशित करें। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। सुनवाई की तिथि कोर्ट ने 15 जून की तय की है। 15 जून को सुनवाई के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। इसके बावजूद रेलवे एवं प्रशासन ने तैयारियां जारी रखी हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे की भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए प्लान तैयार किया गया।
बताया जा रहा है कि नैनीताल जिले के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने लिए जिला और रेलवे प्रशासन संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर करीब 5000 घर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए हैं, जिन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। इनमें कुछ झोपड़ियां हैं तो कुछ पक्के मकान हैं। वहीं कुछ लोग दुकानें बनाकर अपना कारोबार भी चला रहे हैं। इसी कारण से प्रशासन और पुलिस बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाने जा रही है। जिसके लिए जिला प्रशासन ने नागालैंड और असम से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई थी।