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काम की ख़बर: अगर आप टैक्सपेयर हैं तो यह ख़बर आपके लिए ही है…

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काम की ख़बर: अगर आप टैक्सपेयर हैं तो यह ख़बर आपके लिए ही है…

दिल्ली। अगर आप भी एक टैक्सपेयर हैं आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो यह खबर आपके लिए है।

आइकॉन रिटर्न जमा करने के लिए आखिरी डेट नजदीक आ गई है। अगर आप आखरी डेट तक आयकर रिटर्न नहीं भरेंगे तब आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

विभाग द्वारा दी गई आखिरी तारीख तक टैक्स जमाना करने पर विभाग अच्छा खासा जुर्माना टैक्सपेयर से वसूलता है।

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आयकर रिटर्न (आईटीआर) को भरने के लिए 31 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है। इसके बाद आयकर विभाग की ओर से जुर्माना वसूला जाएगा।

आयकर विभाग के अनुसार, टैक्सपेयर को विभाग की ओर से समय-समय पर रिटर्न भरने के लिए याद दिलाया जाता है।

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यदि कोई करदाता 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करता है तो उसे अपनी इनकम के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

इसमें 05 लाख रुपये से कम इनकम वालों के लिए 01 हजार, जबकि पांच लाख से अधिक इनकम वाले के लिए पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा देर से रिटर्न दाखिल करने वालों को ब्याज शुल्क और कुछ लाभों का नुकसान भी झेलना पड़ेगा।

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अगर 31 जुलाई तक भी कोई आईटीआर दाखिल नहीं करता है, तो उसे जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका दिया जाता है।

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