Connect with us

काम की ख़बर: अगर आप टैक्सपेयर हैं तो यह ख़बर आपके लिए ही है…

उत्तराखंड

काम की ख़बर: अगर आप टैक्सपेयर हैं तो यह ख़बर आपके लिए ही है…

दिल्ली। अगर आप भी एक टैक्सपेयर हैं आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो यह खबर आपके लिए है।

आइकॉन रिटर्न जमा करने के लिए आखिरी डेट नजदीक आ गई है। अगर आप आखरी डेट तक आयकर रिटर्न नहीं भरेंगे तब आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

विभाग द्वारा दी गई आखिरी तारीख तक टैक्स जमाना करने पर विभाग अच्छा खासा जुर्माना टैक्सपेयर से वसूलता है।

यह भी पढ़ें 👉  ऑनलाइन प्रक्रिया से आसान हुआ विवाह पंजीकरण

आयकर रिटर्न (आईटीआर) को भरने के लिए 31 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है। इसके बाद आयकर विभाग की ओर से जुर्माना वसूला जाएगा।

आयकर विभाग के अनुसार, टैक्सपेयर को विभाग की ओर से समय-समय पर रिटर्न भरने के लिए याद दिलाया जाता है।

यह भी पढ़ें 👉  कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को केंद्र से 500 करोड़ की स्वीकृति, मुख्यमंत्री ने जताया आभार…

यदि कोई करदाता 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करता है तो उसे अपनी इनकम के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

इसमें 05 लाख रुपये से कम इनकम वालों के लिए 01 हजार, जबकि पांच लाख से अधिक इनकम वाले के लिए पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा देर से रिटर्न दाखिल करने वालों को ब्याज शुल्क और कुछ लाभों का नुकसान भी झेलना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड कैबिनेट के 15 अहम फैसले…

अगर 31 जुलाई तक भी कोई आईटीआर दाखिल नहीं करता है, तो उसे जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका दिया जाता है।

Latest News -
Continue Reading

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

VIDEO ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

Advertisement
To Top