Connect with us

काम की ख़बर: अगर आप टैक्सपेयर हैं तो यह ख़बर आपके लिए ही है…

उत्तराखंड

काम की ख़बर: अगर आप टैक्सपेयर हैं तो यह ख़बर आपके लिए ही है…

दिल्ली। अगर आप भी एक टैक्सपेयर हैं आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो यह खबर आपके लिए है।

आइकॉन रिटर्न जमा करने के लिए आखिरी डेट नजदीक आ गई है। अगर आप आखरी डेट तक आयकर रिटर्न नहीं भरेंगे तब आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

विभाग द्वारा दी गई आखिरी तारीख तक टैक्स जमाना करने पर विभाग अच्छा खासा जुर्माना टैक्सपेयर से वसूलता है।

यह भी पढ़ें 👉  डीएम सविन बंसल के निर्देशन में 9 शिविरों में 3,447 दिव्यांग व वरिष्ठजनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित…

आयकर रिटर्न (आईटीआर) को भरने के लिए 31 जुलाई इसकी आखिरी तारीख है। इसके बाद आयकर विभाग की ओर से जुर्माना वसूला जाएगा।

आयकर विभाग के अनुसार, टैक्सपेयर को विभाग की ओर से समय-समय पर रिटर्न भरने के लिए याद दिलाया जाता है।

यह भी पढ़ें 👉  नवरात्र पर 10 बेटियों की पढ़ाई को मिला नया जीवन…

यदि कोई करदाता 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करता है तो उसे अपनी इनकम के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

इसमें 05 लाख रुपये से कम इनकम वालों के लिए 01 हजार, जबकि पांच लाख से अधिक इनकम वाले के लिए पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा देर से रिटर्न दाखिल करने वालों को ब्याज शुल्क और कुछ लाभों का नुकसान भी झेलना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें 👉  टनकपुर में बनेगा मीडिया सेंटर, गेस्ट हाउस और कम्यूनिटी हॉल; ₹14.24 करोड़ मंजूर…

अगर 31 जुलाई तक भी कोई आईटीआर दाखिल नहीं करता है, तो उसे जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का मौका दिया जाता है।

Latest News -
Continue Reading

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

VIDEO ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

Advertisement
To Top