Connect with us

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब इन दस्तावेजों में से किसी एक से भी हो जाएगा काम, पढ़ें अपडेट…

उत्तराखंड

ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब इन दस्तावेजों में से किसी एक से भी हो जाएगा काम, पढ़ें अपडेट…

Uttarakhand News: वाहन चलाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बेहद होना जरूरी है। यह एक दस्तावेज है जो गाड़ी चलाने की आपकी योग्यता को दर्शाता है। अगर आपके पास लाइसेंस  न हो तो आपका चालान भी कटता है। लेकिन कई लोग दस्तावेजों के पूर्ण न होंने के कारण लाइसेंस नहीं बनवा पाते है। ऐसे में आपके लिए अच्छी खबर है। बताया जा रहा है कि अब जल्द ही विवाह प्रमाण पत्र, स्कूल की टीसी से भी ड्राइविंग लाइसेंस बन सकेगा। आइए जानते है लाइसेंस से जुड़ी अपडेट…

बढ़ाया जा रहा डॉक्यूमेंट्स का दायरा

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार बताया जा रहा है कि नागरिकों की सुविधा के लिए मंत्रालय एक प्रस्ताव पर काम रहा है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए प्रूफ ऑफ आईडी, एड्रेस प्रूफ और प्रूफ ऑफ एज/डेट ऑफ बर्थ के लिए सबमिट किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उन डॉक्यूमेंट्स से ली गई है, जो UIDAI आधार अपडेट कराने के लिए मांगता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए मान्य डॉक्युमेंट्स की ड्राफ़्ट लिस्ट जारी की है, जिसमें नाम, पते, उम्र को सत्यापित करने के लिए 30 ID शामिल हैं। इन दस्तावेजों में से किसी एक के प्रूफ़ के जरिए लाइसेंस लिया जा सकता है।

यह भी पढ़ें 👉  बड़ा हादसा: श्रीनगर मे ट्रक ने कुचला पांच महिलाओ को, दो की मौत...

इनमें से किसी एक से भी बन जाएगा लाइसेंस

बताया जा रहा है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जीवन बीमा पॉलिसी, पासपोर्ट, राज्य व केंद्र शासन के कर्मचारियों का सर्विस सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, पेनकार्ड, राशन कार्ड, राज्य या केंद्र शासन का सर्विस फोटोग्राफ आईडी कार्ड, किसान फोटोग्राफ पासबुक, डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, मनरेगा कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, बैंक पासबुक, ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड, वीजा, बिजली-पानी का बिल, संपत्ति कर की रसीद जैसे कुल 30 दस्तावेज। 30 डॉक्युमेंट्स में ट्रांसजेंडर्स के लिए सरकारों द्वारा जारी सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। इस नियम से लोगों को अपनी आयु, पता, नागरिकता आदि साबित करने के कई विकल्प उपलब्ध हो जाएंगे।

यह भी पढ़ें 👉  हादसा: प्रसव के दौरान महिला की मौत, अस्पताल मे हुई तोड़फोड़…

लोंगों को होगी आसानी

मंत्रालय ने इस पर राज्यों समेत सभी स्टेकहोल्डर्स से 10 मई तक सुझाव मांगे हैं।  माना जा रहा है कि इससे लोगों को आसानी होगी। आपको बता दें कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको RTO यानि रीजनस ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। साथ ही यातायात नियमों से अवगत होना भी महत्वपूर्ण है। हालांकि, परमानेंट लाइसेंस (Driving License) से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करना होता है। लर्निंग लाइसेंस (Learning License) के लिए आपको आरटीओ ऑफिस (RTO) जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर बैठकर आप आसानी से लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: सचिव गृह शैलेश बगोली ने ली प्रदेश के यातायात प्रबन्धन को लेकर बैठक, दिए ये निर्देश…
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग खबरें

To Top