उत्तराखंड
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण मामले में उत्तराखंड सरकार को दी बड़ी राहत, लगाई ये रोक…
उत्तराखंड सरकार और युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण मामले में बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर रोक संबंधी उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक दी है। यानी अब उत्तराखंड की महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। जिससे खुशी की लहर है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोट में दाखिल विशेष अनुग्रह याचिका (एसएलपी) पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम धामी ने प्रतिक्रिया दी है।
सीएम ने कहा क मा०उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फ़ैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने उच्चतम न्यायालय में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 चमोली टुडे न्यूज़ के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 चमोली टुडे न्यूज़ के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
रुद्रप्रयाग: ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल
जिलाधिकारी ने किया ग्राम खोली स्थित क्रिटिकल केयर ब्लॉक का औचक निरीक्षण
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में HEOC निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति, उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ी छलांग
मुख्यमंत्री ने 142 नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स को प्रदान किए नियुक्ति पत्र
नगर निगम देहरादून में 46 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास – लोकापर्ण
