उत्तराखंड
उत्तराखंड के इस कांग्रेस विधायक को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, दिए ये आदेश…
Uttarakhand News: उत्तराखंड के चंपावत (Champawat) जिले के अंतर्गत आने वाली लोहाघाट सीट (Lohaghat Assembly Seat) को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहां कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने खुशाल सिंह के निर्वाचन को रद करने की मांग करती पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार लोहाघाट के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को रद करने की मांग करती याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया है कि अधिकारी ने 24 जनवरी 2022 को नामांकन किया किन्तु शपथ पत्र 28 जनवरी को दाखिल किया जबकि यह नामांकन पत्र के साथ ही दाखिल होना था। यही नहीं शपथ पत्र में उन्होंने गलत सूचनाएं दी। नामांकन के समय उनके 25 सरकारी कार्यों के ठेके चल रहे थे, जिसे उन्होंने छुपाया है।
वहीं मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। । बताया जा रही कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में एसएलपी पर सुनवाई हुई। साथ ही पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई छह सप्ताह बाद नियत कर दी है।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 चमोली टुडे न्यूज़ के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 चमोली टुडे न्यूज़ के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹ 51 लाख की धनराशि का योगदान दिया गया
ऑरेंज अलर्ट के चलते मंगलवार 12 अगस्त को चंपावत जिले के समस्त विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित
समस्या निस्तारण के साथ ही डीईओसी से वायरलेस व दूरभाष पर अपनी क्यूआरटी से आपदा सम्बन्धी अपडेट लेते रहे डीएम
भटवाड़ी व डुंडा ब्लॉक प्रमुख चुनाव: प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख व कनिष्ठ प्रमुख के पदों पर निर्विरोध निर्वाचन
ग्लेशियर लेक आदि का तत्काल विश्लेषण कर यथास्थिति से अवगत कराए जाने के निर्देश
