Connect with us

ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, फैसले को लगाई मुहर…

उत्तराखंड

ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, फैसले को लगाई मुहर…

EWS Quota: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को दिए गए आरक्षण को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध बताते हुए, इससे संविधान के उल्‍लंघन के सवाल को नकार दिया।

यह भी पढ़ें 👉  आईएसबीटी निकासी गेट पर बने निर्माण ध्वस्त; चौकी शिफ्ट करने के निर्देश

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व में 5 जजों की पीठ ने 3:2 से संविधान के 103वें संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि, चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी। बाकी तीन जजों ने कहा यह संशोधन संविधान के मूल भावना के खिलाफ नहीं है।

यह भी पढ़ें 👉  ऑनलाइन प्रक्रिया से आसान हुआ विवाह पंजीकरण

बताया जा रहा है कि EWS कोटे में सामान्य वर्ग को 10 फीसदी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला हुआ है। इस फैसले को  चुनौती दी गयी थी। शीर्ष अदालत ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया था । इस फैसले के साथ ही अब देश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण जारी रहेगा।

यह भी पढ़ें 👉  भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रहार जारी, हरिद्वार में रिश्वत लेते जिला पूर्ति अधिकारी व सहायक गिरफ्तार
Latest News -
Continue Reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

VIDEO ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

उत्तराखंड

Testament mit Hund – (Deutsch)

उत्तराखंड

Public administration | [E-Book PDF]

Advertisement
To Top