Connect with us

शासन ने तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने तक रोक…

उत्तराखंड

शासन ने तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने तक रोक…

उत्तराखंड में शासन ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि शासन ने तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने तक रोक लगा दी है। अब इन निगम में छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसके आदेश जारी किए गए है।

यह भी पढ़ें 👉  जयकारों के साथ शीतकाल के लिए बंद हुए मां यमुना मंदिर के कपाट

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) (उत्तराखंड राज्य में यथा प्रवृत्त)(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1966) की धारा-3 की उपधारा-1 के तहत छह माह की अवधि के लिए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में छह माह के लिए हड़ताल प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड की रजत जयंती पर्व, नई ऊर्जा, नए संकल्प, 03 से 09 नवंबर तक मनाएंगे रजत जयंती सप्ताह,

बताया जा रहा है कि एस्मा की अधिसूचना जारी होने के छह माह तक कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। अब इस संबंध में निगमों के स्तर से कर्मचारी संगठनों को सूचना भेजी जा रही है। सरकार ने प्रदेश के तीनों ऊर्जा निगमों में कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है।

यह भी पढ़ें 👉  ओवरब्रिज कार्यों की धीमी गति पर डीएम नाराज; कार्यदायी संस्था को फटकार
Latest News -
Continue Reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

VIDEO ADVERTISEMENT

Advertisement
Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top