Connect with us

31 जुलाई ITR फाइलिंग की लास्ट डेट, जल्द कराएं जमा वरना भारी पड़ सकती है लापरवाही…

उत्तराखंड

31 जुलाई ITR फाइलिंग की लास्ट डेट, जल्द कराएं जमा वरना भारी पड़ सकती है लापरवाही…

Income Tax Return: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स नहीं भरा है तो आपके लिए जरूरी खबर है। 31 जुलाई तक ITR फाइलिंग की जा सकती है। अगर आपने आखिरी तारीख तक आईटीआर नहीं जमा किया तो आपकों ये चूक भारी पड़ सकती है। जी हां अगर कोई आयकरदाता दी गई अंतिम तिथि तक आईटीआर दाखिल करने से चूक जाता है, तो उस स्थिति में आयकर विभाग के पास कुछ शर्तों के तहत अभियोजन कार्यवाही शुरू करने का अधिकार भी है।

यह भी पढ़ें 👉  Blake & Mortimer - Hors-série - Tome 1 - Dossier Mormiter contre Mormiter : [EPUB, PDF, E-Book]

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 और आकलन वर्ष 2022-23 के लिए ITR फाइलिंग के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई है, आईटीआर अंतिम तिथि के बाद भी भरी जा सकती है। लेकिन करदाता को आईटीआर फाइलिंग के समय 5,000 रुपये विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा यदि उसकी कर योग्य वार्षिक आय 5 लाख से अधिक है। लेकिन, किसी की कर योग्य आय 5 लाख से कम है, तो उस स्थिति में बिलंब शुल्क घटकर 1,000 रुपये हो जाएगा।

यह भी पढ़ें 👉  My Dark Romeo : Read Book

बताया जा रहा है कि आयकर देयता होने के बावजूद अंतिम तिथि तक आईटीआर दाखिल करने में विफल रहा है। उसके खिलाफ भारत सरकार के पास मुकदमा चलाने का भी अधिकार है। आयकर नियमों में न्यूनतम 3 साल की कैद और अधिकतम 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान है।

यह भी पढ़ें 👉  Η φωνή του βιολιού - Βιβλία Δωρεάν για Κατέβασμα

हालांकि ऐसा नहीं है कि विभाग आईटीआर दाखिल करने में विफलता के प्रत्येक मामले में आपके खिलाफ मुकदमा चला सकता है. आयकर विभाग केवल तभी मुकदमा चला सकता है, जब कर की राशि 10,000 रुपये से अधिक हो। आयकर विभाग की तरफ से लगातार आईटीआर दाखिल करने की अपील की जा रही है।

Latest News -
Continue Reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

VIDEO ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

उत्तराखंड

Testament mit Hund – (Deutsch)

उत्तराखंड

Public administration | [E-Book PDF]

Advertisement
To Top