उत्तराखंड
आर्डर: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से निकाय चुनाव सम्बंधित यह पेश करने को कहा…
नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अगले मंगलवार यानि 20 अगस्त तक निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करने को कहा है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर इसकी सूचना भी कोर्ट को देने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में तय समय पर निकाय चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये निर्देश दिए।
राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ने कहा, निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार अक्तूबर में निकाय चुनाव करा लेगी। उन्होंने चुनाव में देरी के कारण भी कोर्ट के सम्मुख रखे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव कराने संबंधी अन्य याचिकाओं को भी एक साथ सूचीबद्ध कराने के आदेश दिए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कोर्ट को बताया कि राज्य में तय समय के भीतर निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव की वजह से नहीं हो पाए। राज्य का प्रशासन लोकसभा के चुनाव कराने में व्यस्त था। उसके बाद बरसात शुरू हो गई और आधा प्रशासन आपदा राहत कार्य में व्यस्त है। महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पूर्व के आदेश पर राज्य सरकार ने निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। राज्य सरकार अक्तूबर में निकाय चुनाव करा लेगी।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 चमोली टुडे न्यूज़ के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 चमोली टुडे न्यूज़ के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
रुद्रप्रयाग: ग्रामोत्थान परियोजना अंतर्गत सहकारिताओं ने मनाया स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा
सचिव शैलेष बगोली ने आपदा से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए
सुरक्षित स्थानों में किराए पर शिफ्ट होने के लिए प्रभावित प्रति परिवार को मिलेंगे 4-4 हजार प्रतिमाह
चमोली स्थित आदर्श ग्राम सारकोट में मुख्यमंत्री का जन्मदिन सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया
ऑनलाइन लेबर सेस मैनेजमेंट सिस्टम – उत्तराखंड श्रमायुक्त कार्यालय की ऐतिहासिक पहल
