उत्तराखंड
पुरोला में सैलून में अब इन नियमों का करना होगा पालन, फेरी वालों को नहीं मिलेगी एंट्री…
प्रदेश में कथित लव जिहाद के आरोपों के बाद से उत्तरकाशी के पुरोला से शुरू हुए तनाव के बाद अब क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस जुटी हुई है। पहले जैसा माहौल करने के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। जिसके लिए कई नियम बनाए जा रहे है। क्षेत्र में फेरी वालों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि सैलून की दुकानों के लिए खास नियम बनाए गए हैं। आइए जानते है नियम..
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार पुरोला में लव जिहाद के मामले से उपजे तनाव को खत्म करने के लिए प्रयास किए जा रहे है। इसी कड़ी में मुस्लिम लोगों की दुकानें खुलने के बाद स्थानीय लोग भी अब दोबारा से क्षेत्र में शांति के लिए पहल कर रहे हैं। व्यापारियों ने पुलिस के साथ मिलकर कुछ नियम बनाए हैं। जिनका पालन करना जरूरी होगा।
बताया जा रहा है कि नगर में अन्य प्रदेशों से आने वाले व्यक्ति का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। साथ ही अब बाहर से आने वाले फेरी वालों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं सैलून और ब्यूटी पार्लर की दुकानों के लिए खास नियम बनाए गए हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि सैलून और ब्यूटी पार्लर में कोई भी पुरूष कर्मचारी किसी महिला के बाल नहीं काटेगा। वहां पर महिला कर्मचारी की नियुक्त करनी होगी।
बताया जा रहा है कि समुदाय विशेष के 22 लोगों की दुकानें खुल चुकी हैं। इन व्यापारियों में चार व्यापारी वह भी शामिल हैं जो अपनी दुकानें छोड़ कर जा चुके थे। मामला इंटरनेशनल लेवल पर सुर्खियों में रहा। यहां सबसे ज्यादा तनाव महापंचायत को लेकर हुआ। हालांकि धारा 144 लगने के बाद महापंचायत नहीं हो पाई। अब धीरे धीरे पुरोला में स्थिति सामान्य होती जा रही है।
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