Connect with us

वाहन चालकों के लिए काम की खबर, अब इन नए वाहनों के भी कटेंगे चालान , जानें कारण…

उत्तराखंड

वाहन चालकों के लिए काम की खबर, अब इन नए वाहनों के भी कटेंगे चालान , जानें कारण…

Uttarakhand News: वाहन चालकों के लिए काम की खबर है। बताया जा रहा है कि देहरादून में यातायात को लेकर देहरादून एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने कड़ा फरमान जारी किया है। जिसके बाद अब बिना नम्बर प्लेट के वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। अब A/F लगाकर नए वाहन नहीं चलेंगे।  बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने से ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन होता है और इसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।

बताया जा रहा है कि देहरादून जनपद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय दुपहिया चौपहिया वाहन चालकों द्वारा बिना नम्बर प्लेट / दोषपूर्ण नम्बर प्लेट लगाकर वाहन संचालित किया जा रहा है साथ ही कतिपय वाहन स्वामी द्वारा नये वाहन खरीदनें पर 02-03 माह तक बिना नम्बर प्लेट के वाहन चलाये जा रहा है, जिससे इस प्रकार के वाहनों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन अथवा अन्य अपराध किये जाने पर वाहन को चिन्हित किये जाने में पुलिस को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है । यातायात पुलिस देहरादून द्वारा ऐसे वाहनों के विरुद्ध दिनांक 15/07/2023 से 15 दिवसीय विशेष चैकिंग चलाया जा रहा है ।

यह भी पढ़ें 👉  Datavision - Mille et une informations essentielles et dérisoires à comprendre en un clin d'oeil - eBook (E-Book)

जानें क्या है नियम

बिना नम्बर प्लेट / दोषपूर्ण नम्बर प्लेट के वाहन संचालित करना – 0 CMVR / 177 Mv Act
मोटर यान नियमावली- 1989 के
नियम-39 (रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता) – किसी सार्वजनिक स्थान अथवा अन्य स्थान में किसी मोटर यान को कोई व्यक्ति तभी चलायेगा जब यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलम्बत या रद्द न किया गया हो और यान पर रजिस्ट्रीकरण चिन्ह विहित रीति से प्रदर्शित हो ।
नियम-42 (रजिस्ट्रीकरण के अधीन यान का परिदान) – व्यवसाय प्रमाणपत्र का कोई धारक Temporary / Permanent रजिस्ट्रीकरण के बिना क्रेता को मोटर यान का परिदान नहीं करेगा ।
नियम 44- (व्यवसाय प्रमाण पत्र का निलंबन या रद्द् किया जाना) –
व्यवसाय प्रमाण पत्र के धारक मोटर यान नियमावली-1989 के नियम 39 से 43 तक के उपबन्धों का अनुपालन न करनें पर धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, उसके द्वारा धारित व्यवसाय प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा निलम्बत या रद्द किया जा सकेगा ।
यातायात पुलिस देहरादून द्वारा दिनांक 15/07/2023 की कार्यवाही में बिना नम्बर प्लेट लगाकर वाहन संचालित करनें वाले 15 वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही की गयी ।
सभी शोरुम संचालनक / प्रबन्धकों से नोटिस देकर चेतावनी दी जा रही हे अगर सुधार ना आए तो व्यवसाय प्रमाण पत्र सस्पेंड करने की कार्यवाही करते हुए शोरूम बंद भी किया जाएगा
क्रेताओं द्वारा क्रय किये जा रहे वाहनों को अस्थायी / यथासंभव स्थायी नंबर आवंटित कराये जाने के उपरान्त ही वाहन स्वामी को वाहन उपलब्ध कराया जाये । साथ ही वाहन स्वामी / चालक बिना नम्बर प्लेट के वाहन का संचालन न करें।

यह भी पढ़ें 👉  चार श्रम संहिताओं को लागू किया जाना एक महत्वपूर्ण फैसला, दूरगामी सार्थक परिणाम निकलेंगेः सीएम धामी

 

Latest News -
Continue Reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

VIDEO ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

उत्तराखंड

Testament mit Hund – (Deutsch)

उत्तराखंड

Public administration | [E-Book PDF]

Advertisement
To Top