उत्तराखंड
नए नियमः उत्तराखंड में बिजली का नया कनेक्शन लेना हो या कराना हो ये काम, बदल गए है सबके नियम
देहरादूनः उत्तराखंड में भीषण गर्मी बढ़ने के साथ ही तेजी से बिजली की खपत भी बढ़ रही है। जहां एक और बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं बिजली कनेक्शन जारी करने की व्यवस्था भी बदल दी गई है। अब नया बिजली कनेक्शन आसान काम नहीं रह गया है। ऊर्जा विभाग के नए नियमों के साथ कनेक्शन लेने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बड़े बिजली कनेक्शन छोटे इंजीनियर जारी नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं कनेक्शन का लोड़ बढ़ाने के नियम भी बदल गए है। एक्सईएन की सीमा को 75 किलोवाट तक सीमित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने नए कनेक्शन की दरों में भी बढ़ोतरी की है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार ऊर्जा निगम मुख्यालय की ओर से ये नई व्यवस्था जारी की गई है। जिसके तहत अब 75 किलोवाट तक एक्सईएन, 75 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन अधीक्षण अभियंता की मंजूरी के बाद ही एक्सईएन जारी करेंगे। 500 केवीए से अधिक 1250 केवीए तक के कनेक्शन मुख्य अभियंता की मंजूरी के बाद अधीक्षण अभियंता जारी करेंगे। 1250 केवी से अधिक 2500 केवी तक के कनेक्शन की फाइल निदेशक परिचालन की संस्तुति के बाद एमडी तक जाएगी। एमडी की मंजूरी के बाद मुख्य अभियंता कनेक्शन जारी कर सकेंगे। इसके साथ ही सभी प्रकार की स्टील मिल, आर्क, इंडक्शन फर्नेस, रोलिंग मिल्स, मिनी स्टील प्लांटस के नए कनेक्शन भी मुख्यालय स्तर से मंजूर किए जाएंगे। इसके साथ ही अगर नए कनेक्शन जारी करने के साथ ही पूर्व में स्वीकृत कनेक्शनों का यदि लोड बढ़ाया जाता है, तो उसकी भी व्यवस्था बदल दी गई है। उसमें भी इंजीनियरों के अधिकार एक्सईएन से लेकर मुख्यालय तक तय किए गए।