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चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट, जानें बस और टैक्सी का किराया…

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चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट, जानें बस और टैक्सी का किराया…

Chardham Yatra 2023:  उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए बस और टैक्सी का किराया बढ़ाने से इंकार कर दिया है। हालांकि चारधाम यात्रा के लिए वाहनों की मारामारी को देखते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में तय किराये की दरों को दोबारा जारी किया गया है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार अब साधारण वाहनों के लिए मैदानी क्षेत्रों में 16 रुपये प्रति किमी और पर्वतीय इलाकों में 18 रुपये प्रति किमी की दर से किराया लिया जाएगा। आठ से लेकर 15 लाख रुपये की कीमत वाले डीलक्स वाहनों के संचालक मैदानी क्षेत्रों में साधारण वाहन के लिए 20 रुपये प्रति किमी और वातानुकूलित वाहनों में 22 रुपये प्रति किमी की दर से किराया ले सकेंगे। पर्वतीय इलाकों में साधारण वाहनों के लिए 22 रुपये और वातानुकूलित वाहनों के लिए 25 रुपये प्रति किमी की दर से किराया ले सकेंगे।

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बताया जा रहा है रि किराये के साथ ही वाहन संचालक तीर्थयात्रियों से प्रतीक्षा भाड़ा भी ले सकेंगे। सामान्य श्रेणी के वाहनों के लिए पहले दो घंटे के लिए 50 और दो घंटे के बाद हर घंटे के लिए 50 रुपये प्रतीक्षा भाड़ा लिया जा सकेगा। डीलक्स वाहनों के लिए 75 और 100 रुपये, लग्जरी वाहनों के लिए 100 और 150 रुपये, सुपर लग्जरी वाहनों के लिए पहले दो घंटे के लिए 125 रुपये और दो घंटे बाद हर घंटे के लिए 200 रुपये का प्रतीक्षा भाड़ा लिया जा सकेगा।

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बताया जा रहा है कि संयुक्त रोटेशन के तहत परिवहन कंपनियां किराये में दस प्रतिशत वृद्धि की मांग कर रही थी, लेकिन परिवहन विभाग ने उनकी मांग खारिज कर दी है। तर्क दिया गया है कि जुलाई-2022 में सरकार ने किराये में वृद्धि की थी। इसके बाद डीजल, टैक्स व बीमे समेत उपकरण आदि की कीमतों में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे में सरकार ने इस वर्ष चारधाम यात्रा में बस व टैक्सी का संचालन जुलाई-2022 में निर्धारित किराये के अनुसार कराने का निर्णय लिया है।

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बताया जा रहा है कि यदि कोई बस या टैक्सी संचालक निर्धारित किराये से अधिक में बुकिंग करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यात्रा मार्गों पर हरिद्वार, ऋषिकेश से लेकर पर्वतीय मार्गों पर प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। यात्री न तो मनमाना किराया दें, न ही निजी वाहनों में किराया देकर सफर करें। परिवहन विभाग की ओर से निर्धारित किराया दर पर वाहनों की व्यवस्था की जाएगी।

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