Connect with us

काम की खबर: अगर ऐसा किया तो ऊर्जा निगम को बिजली उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा मुआवजा, जानें…

उत्तराखंड

काम की खबर: अगर ऐसा किया तो ऊर्जा निगम को बिजली उपभोक्ताओं को देना पड़ेगा मुआवजा, जानें…

Uttarakhand News : उत्तराखंड वासियों के लिए काम की खबर है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक और कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक उपभोक्ताओं से ही जुर्माना वसूला जाता था। लेकिन अब समय पर समस्‍या दूर न करने पर ऊर्जा निगम को उपभोक्‍ता को दोगुना भुगतान देना होगा। जिसके लिए एसओपी जारी की गई है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने ऊर्जा निगम के लिए एसओपी जारी की है। बुधवार को जारी एसओपी के अनुसार विनियम में उल्लेखित सेवा के समय के अनुसार कार्य न करने पर उपभोक्ताओं को दोगुना भुगतान करना होगा। इसके तहत ऊर्जा निगम की जिम्मेदारी तय करते हुए तय समय पर उपभोक्ताओं को निश्चित सेवा देने का प्रविधान किया गया है। ऐसा न होने पर ऊर्जा निगम को जुर्माने के साथ ही उपभोक्ता को मुआवजा भी देना होगा। इसके अलावा भी कई नियमों को और सख्त किया गया है।

यह भी पढ़ें 👉  बद्री केदार स्टोन क्रेशर पर 21,16,800/- का अर्थदण्ड अधिरोपित

ये है एसओपी

  •  विनियम में उल्लेखित सेवा का समय पर निस्‍तारण न करने पर उपभोक्ताओं को दोगुना भुगतान करना होगा।
  • घरेलू उपकरणों के फुंकने / खराब होने पर प्रतिपूर्ति में पूर्व में प्राविधानित धनराशि से दस गुना तक बढ़ोत्तरी की गयी है।
  • नये संयोजन को निर्गत किये जाने / लोड बढ़ाने अथवा घटाने में हुए विलम्ब पर व्यथित आवेदक / उपभोक्ता को मुआवजे का प्रावधान।
  • लाईन / पोल / ट्रांसफॉर्मर स्थानान्तरण को आवेदक / उपभोक्ता सेवा के अंतर्गत ‘अन्य सेवायें’ शीर्षक में पहली बार सम्मिलित किया गया है तथा निर्धारित समयावधि के विपरीत विलम्ब पर प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी किया गया है।
  • वितरण अनुज्ञापी द्वारा शिकायत निस्तारण प्रक्रिया का विशेष विवरण तथा उपभोक्ताओं को प्रतिपूर्ति दिये जाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।
  • उपभोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति क्लेम किये जाने हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया है तथा नौ माह के बाद ऑनलाइन क्लेम की व्यवस्था बनाने को कहा गया है।
  • विभिन्न रिपोर्टिंग प्रारूपों का मानकीकरण कर विनियमों में सम्मिलित किया गया है।
  • शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत के पंजीकरण एवं प्रतिपूर्ति धनराशि से सम्बन्धित ऑनलाइन सुविधा देने के लिए उत्‍तराखंड पावर कॉरपोरेश लिमिटेड को नौ माह के अन्दर चरणबद्ध तरीके से व्यवस्था बनाने को कहा गया है।
यह भी पढ़ें 👉  चम्पावत: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वेक्षण की तिथि 18 जून 2025 तक बढ़ाई गई
Latest News -
Continue Reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

VIDEO ADVERTISEMENT

Advertisement

ट्रेंडिंग खबरें

To Top