उत्तराखंड
31 मार्च से पहले भरलें ITR, वरना भरना पड़ सकता है जुर्माना…
अगर आप आईटीआर भरते हैं तो आपके लिए काम की खबर है क्योंकि अगर आपने अब तक अपना ITR नहीं भरा है तो आयकर विभाग आपको आखिरी मौका दे रहा है। अगर आप 31 मार्च से पहले ITR नहीं भरते हैं तो आपको इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर खत्म होने में वाला हैं। ऐसे में इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। ऐसे में अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) अब तक नहीं फाइल नहीं किया है तो आप 31 मार्च से पहले ही भर लें। वरना आपको इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है।
ऐसे कर सकते हैं अपडेटेड ITR?
बताया जा रहा है कि एसेसमेंट ईयर के खत्म होने के 24 महीने के अंदर ही आपको अपडेटेड रिटर्न फाइल करना होता है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। इसलिए अगर आप किसी वजह से FY 2019-22 का ITR फाइल नहीं कर सकें हैं तो आप 31 मार्च तक कर सकते हैं. 31 मार्च तक अपडेटेड रिटर्न फाइल करने पर कोई पेनाल्टी और फीस नहीं लगेगी। लेकिन, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 140बी के मुताबिक आपको अतिरिक्त टैक्स चुकाना होगा।