उत्तराखंड
उत्तराखंड में अगले 6 महीने के लिए एस्मा लागू, आदेश जारी…
उत्तराखंड में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा व आपदा सीजन के चलते प्रदेश में एस्मा लागू की है। जिससे अब अगले छह माह तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। सचिव कार्मिक शैलेश बगौली ने इस संबंध में आदेश जारी किए।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार जारी आदेश में कहा गया कि प्रदेश में संचालित चारधाम यात्रा एवं मानसून अवधि में संभावित आपदाओं के दृष्टिगत लोकहित में यह निर्णय लिया गया है। जिससे अब कर्मी आंदोलन नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कर्मचारी इस कानून का पालन नहीं करता है तो उसे 6 महीने की जेल की सजा का प्रावधान है।
बता दें कि एस्मा (ESMA) यानी एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट। इसे हिंदी में अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून के नाम से भी जाना जाता है। यह कानून तब इस्तेमाल किया जाता है जब कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं. इस कानून को हड़ताल को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि इस कानून ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। हालांकि, इस कानून को लगाने से पहले सरकार द्वारा कर्मचारियों को एक नोटिफिकेशन देना आवश्यक होता है।
लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए -
👉 चमोली टुडे न्यूज़ के वाट्सऐप ग्रुप से जुड़ें
👉 चमोली टुडे न्यूज़ के फेसबुक पेज़ को लाइक करें
Latest News -
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कुंभ मेले की तैयारियों के संबंध में बैठक ली
26 किमी रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड के लिए केंद्र से अनुरोध- सीएम धामी
बागेश्वर में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, डीएम ने किया निरीक्षण
कांवड़ यात्रियों का ट्रक पलटा, तीन यात्रियों की मौत, मुख्यमंत्री धामी ने शोक संवेदना व्यक्त की
घोलतीर हासदा: श्रीनगर डैम से एक और शव बरामद, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई सात, पांच अभी भी लापता
