उत्तराखंड
2000 रुपये के नोट ऐसे करें वापस, कोई लेने से करें इंकार तो यहां करें शिकायत…
देश में देर शाम अचानक 2000 रुपये के नोट बंदी की खबर से हर कोई सकते में आ गया है। जहां लोग बाजार में दो हजार का नोट लेकर निकले तो कई बैंक में नोट लेकर पहुंच रहे है। लेकिन सही जानकारी न होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आइए जानते है दो हजार के नोट लेने से अगर कोई मना करें तो आप क्या कर सकते है और इन नोट को आपको कैसे बैंक में वापस करना है।
बता दें कि आरबीआई ने घोषणा करते हुए कहा कि 2000 रुपये के नोट का सर्कुलेशन से बाहर कर दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को आदेश दिया है कि 2000 के नोट को जारी नहीं किया जाए. हालांकि आरबीआई ने कहा है कि इन नोटों को 30 सितंबर तक वैध माना जाएगा। 30 सितंबर तक बैंकों में 2000 रुपये के नोट को जमा कराना होगा। इस घोषणा के बाद से बड़ी संख्या में लोग नोट लेकर बाजार में दिखे तो कोई पेट्रोल भरवाने पहुंचे। आप इन नोटो को किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि 2000 रुपये के नोट को बदलने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। कोई नोट बदलने से मना कर देता है तो ग्राहक अपने संबंधित बैंक में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हालांकि अगर बैंक भी 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है या फिर बैंक के जवाब से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो वह आरबीआई के पोर्टल cms.rbi.org.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
इन नोटों को 23 मई से बदला जा सकता है। 2000 रुपये के नोट 20 हजार रुपये की लिमिट तब बदला जा सकता है। इस करेंसी को 23 मई 2023 से बदला जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट को आरबीआई के 19 रिजनल ऑफिस में दूसरे डिनॉमिनेशन वाले करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकेगा।