उत्तराखंड
डेयरी संचालकों को कराना होगा पंजीकरण, नहीं तो भरना पड़ेगा 25 हज़ार रुपए जुर्माना…
अगर आप डेयरी संचालक है तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। डेयरी संचालकों के लिए शासन ने सख्त रुख अपना लिया है। अब सभी डेयरी संचालकों को अपना पंजीकरण कराना होगा। अगर आप पंजीकरण नही कराते है तो आपको 25 हज़ार का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देहरादून नगर निगम ने डेयरी एक्ट लागू कर दिया है। सभी डेयरी संचालकों से अपील की गई है कि वह तीन महीने के अंदर अपनी डेयरियों का पंजीकरण (Dehradun Dairy Registration) नगर निगम में कराएं। इसके लिए नगर निगम की ओर से पंजीकरण फार्म डेयरी संचालकों को दिए जा रहे हैं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर 3 महीने के अंदर पंजीकरण न कराने वाले डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई कर 25 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा”
बताया जा रहा है कि जिले में कई डेयरी संचालक (Dehradun Dairy Owner) दूध देने के काबिल ना रहने पर मवेशियों को आवारा छोड़ देते हैं। पशु सड़कों पर बेसहारा घूमते नजर आते हैं, जो यातायात को बाधित करते हैं। साथ ही डेयरी संचालक गोबर और मल मूत्र खुलेआम नालियों में बहाते आए हैं। ऐसे में निगम सख्त हो गया है।