Connect with us

उत्तराखंड में इन कर्मियों को अब चाइल्ड केयर लीव, शासनादेश जारी…

उत्तराखंड

उत्तराखंड में इन कर्मियों को अब चाइल्ड केयर लीव, शासनादेश जारी…

उत्तराखंड शासन ने सरकारी महिला कर्मचारियों के अलावा एकल महिला /पुरुषों को बड़ी सौगात दी है। बताया जा रहा है कि इन कर्मियों को अब चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी। जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं।

बता दें कि अब महिलाओं के अलावा पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों / एकल अभिभावक (महिला एवं पुरुष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave ) अनुमन्य किये जाने के संबंध में आदेश जारी किए हैं।

यह भी पढ़ें 👉  स्वच्छता व्यवस्था में जनता की भागीदारी बढ़ेगी, समस्याओं की फोटो और लोकेशन सोशल मीडिया पर करें टैग: डीएम

जारी आदेश में लिखा है कि राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को विशिष्ट परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा उनकी परीक्षा आदि में संतान की 18 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश तथा राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों, जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हैं, को संतान की बीमारी अथवा उनकी परीक्षा आदि में सन्तान की 22 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु बाल्य देखभाल अवकाश के रूप में सम्पूर्ण सेवाकाल में 02 वर्ष (730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश को राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है।

 

यह भी पढ़ें 👉  मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए ₹105 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी…

Latest News -
Continue Reading

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

VIDEO ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

Advertisement
To Top