Connect with us

Big News: हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और UPCL को भेजा नोटिस , जानिए मामला…

उत्तराखंड

Big News: हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और UPCL को भेजा नोटिस , जानिए मामला…

नैनीतालः उत्तराखंड में बिजली बढ़ोतरी का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट में गुरूवार को बिजली दरों में हुई बढ़ोत्तरी के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले में वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने उत्तराखण्ड  पावर कॉर्पोरेशन, उत्तराखंड ऊर्जा नियामक आयोग, उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।

यह भी पढ़ें 👉  ऋषिकेश में अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए 547 करोड़ मंजूर

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार देहरादून के आरटीआई क्लब ने बिजली बढ़ोतरी को लेकर जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश का ऊर्जा महकमा हर वर्ष विद्युत दरों में बढ़ोतरी करते आ रहा है। निगम की इस साल भी बढ़ोतरी करने की योजना है, जिसकी वजह से गरीब लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। निगम बिजली कनेक्शन लेते समय उपभोक्ताओं से सिक्योरिटी के तौर पर पैसा जमा करवाता है। उस पैसे का निगम एफडी बनाता है। निगम ने यह पैसा अपने घाटे को पूरा करने के लिए निकाल लिया, जो करीब सोलह सौ करोड़ है।

यह भी पढ़ें 👉  चमोली जिले के थराली इलाके में बीती रात बादल फटने से भयंकर तबाही

याचिकाकर्ता ने कहा कि निगम के पास अभी 27 लाख उपभोक्ता है। निगम सिक्योरिटी के तौर पर जमा पैसा निकाल नही सकता क्योंकि यह पब्लिक मनी है। पर निगम ने इस पैसा का उपयोग किया है। ऐसे में याचिका में मांग की गई है कि निगम फिर से इस पैसे की एफडी बनाए और उससे मिलने वाले ब्याज को उपभोक्ताओं के बिलों में छूट दे। बिजली के बिल हर माह दिए जाएं, जिससे की उपभोक्ताओं को छूट का लाभ मिल सके।

Latest News -
Continue Reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in उत्तराखंड

उत्तराखंड

उत्तराखंड

VIDEO ADVERTISEMENT

ट्रेंडिंग खबरें

To Top